भजनलाल सरकार राजस्थान में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की तैयारी में है 4 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में पुलिस विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 33 से फीसदी आरक्षण का फैसला किया है इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है अब तक महिलाओं के लिए 30% आरक्षण मिलता था कार्मिक विभाग की तरफ से जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अब 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर्स के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का भी निर्णय हुआ उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता या दिव्यांग भाई बहनों को भी परिवार पेंशन पीपीओ का हिस्सा बनाया जा सकता है इसके लिए केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में 3150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृतियां प्रदान की गई उन्होंने बताया कि क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नंबर एक में लगाई जाएगी।
राजस्थान की भजन लाल सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 4 सितंबर को बड़ा फैसला लिया गया है इसके अनुसार महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33% आरक्षण मिलेगा इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन होगा।
अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी बैठक में अलग-अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई और इसमें पुलिस अधीनस्थ चयन सेवा के नियमों में संशोधन करने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैठक में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए फैसले लिए हैं कैबिनेट में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है अब पुलिस अधीनस्थ भर्ती में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा इसके अलावा इस वर्ष एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी स्थानांतरण नीति को लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।