मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 1150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी इसके लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं।
सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए समय-समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं यह योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा चलाई जाती हैं इसी दिशा में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना चलाई जा रही है इसके लिए जो महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए साथ ही महिला उसे राज्य विशेष की निवासी होनी चाहिए एवं आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस योजना का लाभ 18 वर्ष एवं अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता महिला को दिया जाता है आवेदक महिला की वार्षिक आय सीमा 48000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सरकार इस योजना के तहत तलाकशुदा, विधवा और निराश्रित महिलाओं (ऐसी औरतें जो शादी के बाद अलग रहने को मजबूर हैं) को पेंशन देती है पेंशन के रूप में दी जाने वाली सहायता राशि सरकार द्वारा आयु वर्ग के अनुसार महिलाओं को जीवन के अलग-अलग समय पर अलग-अलग अनुपात में प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत 18 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाओं को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थी के पास आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
विधवा पेंशन लेने के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए तलाकशुदा महिला को पेंशन के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा परित्यकता महिला पेंशन के लिए उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट देना होगा।
इस पेंशन के लिए महिला अभ्यर्थी नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती हैं इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ लेकर जाना होगा आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा जांच सही पाये जाने पर आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
Ekal Nari Samman Pension Check
इस योजना का आवेदन यहां से करें