राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा खेती किसानी में किसानों द्वारा बुआई, जुटाई और बिजाई जैसे कठोर कार्य किए जाते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ईमित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर तक रखी गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी राहत दी है यह राहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत दी गई है किसानों के कार्यों को सुगम बनाने के लिए इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य आसान हो जाएंगे जिससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी।
राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 66000 किसानों को 200 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा इसमें कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40% तक अनुदान दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ईमित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर तक रखी गई है लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पहले जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है अभ्यर्थी को आवेदन करते समय जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
एक जन आधार पर एक आवेदन होगा
एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार अनुदान मिलेगा किसानों को एक वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पहले खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नही मिलेगा और एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना जरुरी है।
किसानों को प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।