राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी जातियों एवं वर्गों के पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को आयु के अनुसार दी जाती है। यह पेंशन निराश्रित बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, तलाकशुदा, वृद्धजन, पुरुष और महिलाओं को जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा हर महीने प्रदान की जाती है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी के दायरे में वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला आती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन गारंटी 2024-25 से हर साल के आधार पर 15% की दर से बढ़ाई जाएगी। यह पेंशन प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में बढ़ेगी। इसे जुलाई में 5% और जनवरी में 10% बढ़ाया जाएगा।
पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी के कारण न्यूनतम आय गारंटी कानून है और इसे लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। अभी पेंशन न्यूनतम 1000 रुपए प्रति महीने दी जाती है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत चार योजनाओं को समाहित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं मध्यम आयुर्विज्ञान सैनिक वृद्धजन पेंशन योजना शामिल है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का प्रत्येक वर्ष वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होता है। यदि लाभार्थी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। इसलिए अभ्यर्थी को अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर वार्षिक सत्यापन करवाना चाहिए।
मुख्यमंत्री वृद्धा जन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए और पुरुषों की न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी व्यक्ति की वार्षिक आय 48000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता महिला की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए अभ्यर्थी की निशक्तता 40% या उससे अधिक अथवा प्राकृतिक रूप से बोने तीन फीट 6 इंच से कम अथवा हिजड़ापन से ग्रसित व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाता है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, अपना बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र या सीएससी पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकता है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक किया जा सकता है। इसके बाद लाभार्थी की राशि सीधे बैंक खाते में प्रतिमाह ट्रांसफर की जाती है।