प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने जा रही है जिसके तहत सभी ट्रांसफर नई पॉलिसी के तहत किए जाएंगे।
राज्य सरकार केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तबादला नीति बनाने जा रही है सरकार द्वारा इसके लिए एक कॉमन एसओपी जारी की है सरकार की इस सामान्य एसओपी के तहत किसी कर्मचारी का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं हो सकेगा इसके साथ ही हर कर्मचारी को 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ेगी।
नई ट्रांसफर पॉलिसी में 3 साल से पहले किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और कर्मचारी की सेवा अवधि में काम से कम दो साल ग्रामीण क्षेत्र में काम करना होगा इसमें कर्मचारियों का ट्रांसफर समकक्ष पदों पर ही किया जाएगा, 3 साल से पहले उन्ही कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा जिनके खिलाफ किसी मामले में जांच चल रही हो या प्रथम दृष्टि दोषी पाया गया हो अथवा कर्मचारी की पदोन्नति हो गई हो।
इसके अतिरिक्त प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं होगा जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं उनके रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय बचा हुआ है तो उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा अगर कर्मचारी ट्रांसफर करवाना चाहे तो उसका ट्रांसफर किया जा सकता है।
यहां लागू नहीं होगी एसओपी
यह एसओपी राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं होगी इसके अलावा सभी विभागों में इसी के आधार पर तबादले किए जाएंगे जिस विभाग में 2000 से कम कर्मचारी है वहां एसओपी ऐसे ही लागू की जाएगी, लेकिन 2000 से ज्यादा कर्मचारी वाले विभागों में सुविधा अनुसार सुझाव शामिल कर पॉलिसी तैयार कर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग को भेजनी होगी।
तबादले की प्रक्रिया
कॉमन एसओपी के अनुसार कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले सभी विभागों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे अधिकारी कर्मचारी इच्छा अनुसार खाली पद के लिए ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे संबंधित विभाग की टीम उनकी काउंसलिंग करेगी।
इस काउंसलिंग में दिव्यांग विधवा भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी एकल महिला पति पत्नी प्रकरण असाध्याय रोग से पीड़ित शाहिद के आश्रित सदस्य और दूरस्थ इलाकों में 3 साल से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Sarkari Karmchari Transfer Policy Check
एसओपी के अनुसार प्रत्येक विभाग 1 से 15 जनवरी के बीच जिले, उपखंड या पंचायत वार खाली पदों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेगा फिर कर्मचारी एक से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे इसके बाद विभाग 30 मार्च तक काउंसलिंग कर प्राथमिकता और नियमों के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी करेगा।