देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का महापर्व मनाया जाएगा इस जश्न के दौरान आपको हर घर तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देगा इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर चौक चौराहों से लेकर गलियों तक तिरंगे की शान देखी जा सकती है घरों से लेकर सरकारी कार्यालय की छतों पर तिरंगा फहराया जाएगा इस कारण बाजारों में तिरंगे की बिक्री भी बढ़ गई है लेकिन आपको पता होना चाहिए की तिरंगा फहराने के कुछ नियम भी हैं।
इस वर्ष भारत अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया जाएगा स्वतंत्रता दिवस पर सभी को तिरंगा फहराने का अधिकार प्राप्त है लेकिन तिरंगा फहराने के लिए नियम तय किए गए हैं यह नियम भारतीय झंडा संहिता में लिखे गए हैं वर्ष 2002 में भारतीय ध्वज संहिता लागू की गई थी इसमें कुछ नियम तय किए गए थे जो झंडा फहराने और उतारने के लिए बनाए गए थे।
तिरंगा झंडा फहराने के नियम
भारतीय ध्वज संहिता के लागू होने से पहले तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही फहराया जाता था लेकिन इसके आने के बाद झंडा पूरे सम्मान के साथ कहीं भी फहराया जा सकता है पहले तिरंगे को सूर्यास्त के बाद नहीं फहराया जाता था लेकिन 20 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत संशोधन किया है अब झंडे को किसी भी समय फहराया जा सकता है।
भारतीय ध्वज संहिता 2002 में दिसंबर 2021 में संशोधन किया गया था इसके तहत पॉलिएस्टर और मशीन से बने तिरंगे को भी मंजूरी दी गई थी ऐसे में हाथ और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है।
राष्ट्रीय ध्वज का आकार 3:2 अनुपात में होना चाहिए इसके अलावा यह किसी भी स्थान से गंदा, कुचला या फटा नहीं होना चाहिए तिरंगे को हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर फहराना चाहिए कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान या कार्यालय पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को पहरा सकते हैं अब राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात के समय भी फहराया जा सकता है।
भारत का तिरंगा झंडा फहराने के नियम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने के बाद से अब और ज्यादा लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने लगे हैं घर पर तिरंगा फहराते समय खास नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि जाने- अनजाने में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो सकता है जो की कानूनी जुर्म है कुछ मामलों में तो इसके लिए 3 साल तक जेल भी हो सकती है।
हमारे देश में तिरंगा फहराने से जुड़े नियम और कानून फ्लैग कोड 2002 के अंतर्गत आते हैं इसके बाद 2022 में केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड के नियमों में दो बड़े बदलाव किए थे पहला बदलाव की तिरंगे को सूर्यास्त तक फहराने की बजाय अब रात में भी फहराया जा सकता है यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है सरकार द्वारा यह नियम इसलिए किया गया ताकि लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
दूसरा बदलाव यह किया गया कि पहले सिर्फ हाथ से बुने और काते, ऊन, कपास या रेशमी खादी के तिरंगे फहराने की अनुमति थी अब मशीन से बने कपास, ऊन या रेशमी खादी के तिरंगे भी पहरी जा सकते हैं इतना ही नहीं पॉलिएस्टर का झंडा भी फहरा सकते हैं।
- झंडा फहराते हुए याद रखें कि यह आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि लंबाई चौड़ाई से डेढ़ गुना होनी चाहिए।
- तिरंगा कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए।
- झंडा फहराते समय केसरिया रंग हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए।
- पहले झंडा सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था, लेकिन अब आप इसे रात में भी फहरा सकते हैं।
- अगर आप तिरंगे के साथ कोई और झंडा फहरा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि दूसरा झंडा राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा या उसके बराबर नहीं होना चाहिए।
- झंडे को पानी में नहीं डुबाना चाहिए और उस पर कुछ भी लिखना भी गलत है।
- बिना सरकारी आदेश के झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि तिरंगा जमीन को ना छुए।
- ध्वजारोहण के लिए इस्तेमाल तिरंगा खादी, सूती या सिल्क का हो तो अच्छा है, हालांकि 2022 के बाद अन्य मटेरियल से बना झंडा भी फहरा सकते हैं।
Tiranga Fahrane Ka Niyam Check
भारतीय कानून के अनुसार तिरंगे झंडे का अपमान करना एक गंभीर अपराध है अगर कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती हैं इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में प्रावधान है इस कानून के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे और संविधान को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी तरह का नुकसान पहुंचाना अपराध होगा इसलिए तिरंगा झंडा फहराने से पहले सभी नियम भी जरूर देखें।