परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है इसके लिए परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं यदि आप पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाते हैं तो 10 अगस्त के बाद आपको ₹10000 तक का चलन देना होगा।
परिवहन विभाग के आदेश अनुसार अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है वाहन मालिक 10 अगस्त तक एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बुकिंग स्लिप दिखाने पर भी चालान से बच सकेंगे 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई थी जिसे लोगों की सुविधा के लिए बढ़कर 10 अगस्त कर दिया है।
तय तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए विभाग के निर्धारित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले वाहन चालकों पर 5000 से 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा अभ्यर्थी चालान से बचने के लिए निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन जरूर करें और अपने वाहनों पर लगवा लें।
सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है इसके बावजूद कई वाहन चालक अपने वहां पर नंबर प्लेट नहीं बदल रहे हैं आपको बता दें कि एक अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था इन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता है इस कारण इनके चोरी होने पर ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अल्युमिनियम से बनी एक प्लेट होती है इन्हें कम से कम वन टाइम यूज्ड स्नैप-ऑन-लॉक के जरिए गाड़ी के फ्रंट और बैक में लगाया जाता है इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता और ना ही एक बार हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट लगाई जा सकती है HSRP में लिखे अंक को अक्षरों और बॉर्डर पर एक हॉट स्टैंप वाली फिल्म लगाई जाती है इसमें 45 डिग्री के एंगल पर इंडिया लिखा होता है प्लेट पर अंक और अक्षर का साइज 10mm और एक खास फोंट होता है लाइट पड़ने पर अंक और अक्सर चमक उठाते हैं और सीसीटीवी कैमरे में आसानी से कैप्चर हो जाते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में ऊपर बाय कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का हॉट स्टेप्ड क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है इसके नीचे बाएं कोने पर 10 अंक का सीक्रेट कोड लेजर से लिखा होता है जो यूनिवर्सल होता है यह नंबर एक ही गाड़ी के फ्रंट और रियर नंबर प्लेट में अलग-अलग होता है इस सीक्रेट कोड में गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे चेसिस और इंजन नंबर, परचेसिंग डेट, गाड़ी का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आदि होता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए कार के लिए 695 रुपए, मध्य एवं भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए में मिल जाती है।
एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले आपको सियाम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट siam.in पर जाना है इसके बाद आपको अपने वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करना है इसके बाद अपने वाहन निर्माता कंपनी, जिले और सबसे नजदीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद एचएसआरपी प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना है।
इसके बाद अपना स्टॉल बुक कर लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान की रसीद प्राप्त कर लेनी है और आपके पंजीकरण की सूचना मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त हो जाएगी इसके बाद निर्धारित तिथि पर आप चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी ले सकते हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना होगा एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद हमेशा के लिए वैध है।
Vehicle HSRP Update
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