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Mukhyamantri Kisan Shiksha Yojana: सरकार देगी किसानों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा नोटिफिकेशन जारी

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसके तहत अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्यनरत छात्र एवं छात्राओं को मुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Kisan Shiksha Yojana
Mukhyamantri Kisan Shiksha Yojana

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना शैक्षणिक सत्र 2024-25 यानी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी इस योजना में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लिए 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे इस योजना में राजकीय महाविद्यालय में अध्यनरत छात्र एवं छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजकीय निधि कोष की दे राशि माफ कर दी जाएगी जिसमें प्रवेश शुल्क शिक्षण शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क है।

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना पात्रता

इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी माता-पिता के बच्चों को दिया जाएगा इस योजना का लाभ अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के बच्चों को दिया जाएगा।

अल्प आय वर्ग: जिन अभिभावकों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये या इससे कम है, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

लघु, सीमांत किसान: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिभाषित। इसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से देख सकते हैं।

बटाईदार किसान: वह किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है वह दूसरों की जमीन का प्रयोग इस शर्त पर करते हैं कि अपनी फसल का कुछ हिस्सा जमीन के मालिक को दिया जाएगा।

खेतिहर श्रमिक, भूमिहीन, कृषि मजदूर: इनका अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं होती लेकिन ये कृषकों की भूमि पर एक मजदूर या श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं अथवा जिनके पास कृषि के लिए थोड़ी सी भूमि होती है और वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि मजदूर बनकर कार्य करते हैं।

बटाईदार किसान एवं खेतिहर श्रमिक: इनका अभिप्राय उन व्यक्तियों से हैं जिनके पास निम्नलिखित दस्तावेज होते हैं जैसे नरेगा, जॉब कार्ड, उज्ज्वला योजना में चयनित, राज्य सरकार में अन्य पंजीकृत योजना में चयनित, उस गांव का राशन कार्ड या राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।

लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से किया जाएगा प्रवेश नीति 2024-25 में आवश्यक दिशा निर्देश सम्मिलित किए जाएंगे आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवेदन करता द्वारा “हां” करने पर संबंधित दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे प्रवेश नीति में फीस से संबंधित बिंदुओं को सम्मिलित कर लिया जाएगा और महाविद्यालयों की फीस संरचना से संबंधित परिवर्तन कर दिए जाएंगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि होने चाहिए यह योजना 1 जुलाई 2024 से लागू होगी इस योजना की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं।

Mukhyamantri Kisan Shiksha Protsahan Yojana

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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